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EPF विड्रॉल फॉर्म 2024: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम

 

Pf kaise nikale
EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फण्ड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है। आप ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप EPF अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

EPF अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया

ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1 - अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें

स्टेप 2-टॉप मेन्यू बार से 'Online Administrations' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'Guarantee (Structure 31, 19 and 10C)' चुनें

स्टेप 3 - आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और 'Confirm' पर क्लिक करें

स्टेप 4 - अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें और आगे बढ़ें

स्टेप 5 - अब 'Continue for Online Case' विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 6 - अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए 'PF Advance (Structure 31)' चुनें

स्टेप 7 - फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको 'Reason for which advance is required', आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।

स्टेप 8 - वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें

स्टेप 9 - जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं

स्टेप 10 - आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।

EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

EPF अकाउंट से ऑफलाइन पैसे निकालें

अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए, आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा।

पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है।

EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें

EPF अकाउंट से पैसे निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:

ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायर्मेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए।

मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर EPF अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है।

EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है

EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है

नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है। बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं

ऑनलाइन क्लेम करते समय, आपके पास होना चाहिए-

एक एक्टिव UAN नंबर

बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो

पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों


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EPF Withdrawal: ज़रूरी दस्तावेज


EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:


कंपोजिट क्लेम फॉर्म


दो रेवेन्यू स्टाम्प


बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए)


पहचान पत्र


पता प्रमाण पत्र


एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न० और IFSC कोड हो


व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो


अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा।


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EPF से पैसे निकालने के नियम


 कर्मचारी केवल निम्नलिखित स्थितियों में अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है:


शर्तें नौकरी की अवधि निकाली जाने वाली राशि अन्य सीमायें


घर का निर्माण / खरीद कर्मचारी को 5 साल तक


निरंतर सेवा में होना चाहिए जो राशि निकाली जा सकती है वह


खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण (दोनों)


के मामले में मासिक वेतन


के 36 गुना तक सीमित है केवल PF खाताधारक, और उसके


पति / पत्नी ही पैसे निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं


मेडिकल उपचार कोई शर्त नहीं ब्याज के साथ EPF खाते में कर्मचारी


के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम


हो उतनी राशि निकाली जा सकती है PF खाताधारक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के


लिए आवेदन कर सकते हैं


होम लोन का भुगतान कर्मचारी को 3 साल तक


निरंतर सेवा में होना चाहिए 90% राशि निकाली जा सकती है केवल PF खाताधारक, और उसके पति/पत्नी ही पैसा निकालने के लिए


आवेदन कर सकते हैं


घर की मरम्मत कर्मचारी को घर के निर्माण के


पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है केवल PF खाताधारक, और उसके पति/पत्नी ही पैसा निकालने के लिए


आवेदन कर सकते हैं


शादी एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा


में होना चाहिए


EPF अकाउंट से पैसे निकालने पर कितना लगेगा टैक्स?


 EPF अकाउंट से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो नीचे दी गई हैं:


EPF राशि निकालने का समय टैक्स के नियम


अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रु. से ज़्यादा राशि निकालता है अगर कर्मचारी अपना पैन न० देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा


पैन न० ना देने पर TDS दर 30% होगी और TDS के साथ टैक्स भी काटा जाएगा


अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है


अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने के बाद पीएफ राशि निकालता है कोई TDS लागू नहीं। चूंकि इस तरह के विड्रॉल पर पूरी तरह से छूट है, इसलिए कर्मचारियों को अपने ITR में भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है।


अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है कोई TDS लागू नहीं होगा


अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:


अगर 5 साल की अवधि में कोई ब्रेक होता है तो ईपीएफ राशि पर टैक्स लगेगा। इस मामले में, पूरी राशि पर टैक्स लगाया जाएगा


यदि कर्मचारियों की कुल आय पर टैक्स लागू नहीं होता है, तो उन्हें डिक्लेरेशन के रूप में फॉर्म 15H/15G भरना होगा


यदि किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के अनुसार ईपीएफ पर पिछले वर्षों के ईपीएफ योगदान पर छूट का क्लेम किया है, तो वे कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता/कंपनी के योगदान और प्रत्येक डिपॉज़िट पर ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, अगर उन्होंने पिछले वर्ष में इसका क्लेम नहीं किया, तो कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा।


कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा, ये उसकी आय और पैसा किस वर्ष में निकाला जा रहा है, इस पर निर्भर करता है।


ईपीएफ क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?


ईपीएफ से राशि UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। सदस्य को ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके आप पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी ऑनलाइन सेवाएं जैसे eKYC, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करना हो, आदि इस पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।


आप EPF मेंबर पोर्टल पर जाक